एक किलो अफीम राजस्थान बेचने के लिए ले जाने वाले आरोपी को भेजा जेल
हरमुद्दा
नीमच, 17 अगस्त। एक किलो अफीम राजस्थान बेचने के लिए ले जाने वाले आरोपी महेश पिता सोनाराम जाट, उम्र-18, निवासी-थाना खेडापा, तहसील लवेरा बावडी, जिला जोधपुर (राजस्थान) की विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट जसवंतसिंह यादव ने न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजने के आदेश दिए।
लोक अभियोजक मनीष जोशी ने जानकारी देते हुुए हरमुद्दा को बताया की घटना 13 अगस्त 2020 को शाम के 05 बजे लगभग हर्कियाखाल फंटा, नीमच की हैं। सउनि. कैलाश राठौर द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर हर्कियाखाल फंटे पर वाहन चैंकिग के दौरान आरोपी के आधिपत्य वाले वाहन क्रमांक आरजे 19 बीयू 4695 की चैंकिग करने पर मोटरसायकल एक थैली बंधी थी, जिसकी जांच करने पर उसमें काला गाढ़ा मटमेला रंग का अफीम जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ दिखाई दिया, जिसमें तीव्र कड़वी गंध आ रही थी, जिसे सुंघकर व जलाकर देखने पर अनुभव के आधार पर अफीम होना पाया गया, जो कुल 01 किलोग्राम थी, जिस पर आरोपी का कृत्य एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना जीरन में अपराध क्रमांक 180/2020, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस थाना जीरन द्वारा विशेष न्यायालय, एनडीपीएस एक्ट के समक्ष पेश किया गया। जिस पर विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट श्री यादव ने आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजने के आदेश दिए।