बच्चों के साथ घर बाहर आंगन में सो रही महिला के दुष्कर्मी की जमानत खारिज
हरमुद्दा
रतलाम, 18 अगस्त। दुष्कर्म के आरोपी दिनेश पिता सीताराम उर्फ शैतान बारिया उम्र 24 वर्ष नि. नरसिंहपाडा थाना रावटी जिला रतलाम की जमानत न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश भारती भदकारिया ने खारिज कर दी।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि घटना 30 मई 2020 की है। सुबह 4 बजे पीड़ित महिला अपने बच्चों के साथ घर बाहर आंगन में सो रही थी, उसका पति पाणत करने खेत पर गया था, तभी आरोपी दिनेश पिता सीताराम शराब के नशे में आया और पीड़िता का मुंह दबा दिया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया।
जान से मारने की दी धमकी
आरोपी दिनेश ने महिला को धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दॅूगा, तभी महिला के पति को आता देख आरोपी वहा से भाग गया। महिला का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह तत्काल रिपोर्ट करने नहीं जा सकी।
तब पुलिस को बताई अपनी आपबीती
स्वास्थ्य ठीक होने पर पीड़िता द्वारा अपने पति व रिश्तेदारो के साथ 05 जून 2020 को थाना रावटी पर उपस्थित होकर पुलिस को घटना बताई। इस पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 506 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 26 जून 2020 को आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसका जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया था।
तर्को से सहमत होकर जमानत याचिका की खारिज
न्यायालय में आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक शिव मनावरे द्वारा जमानत आवेदन के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए गए। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश भारती भदकारिया ने जमानत आवेदन 18 अगस्त को निरस्त कर दिया।