मारपीट करने वाले चार आरोपियों की जमानत याचिका नामंजूर
हरमुद्दा
शाजापुर, 24 अगस्त। मारपीट करने वाले चार आरोपियों की जमानत याचिका प्रथम अपर न्यायाधीश ने सोमवार को नामंजूर कर दी।
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि आरोपी जाफर पिता नुरूद्दीन उम्र 33 वर्ष, नौशाद खॉ पिता नसरूद्दीन खॉ उम्र 33 वर्ष, इस्लाम पिता बदरूद्दीन खॉ उम्र 39 वर्ष और नसरुद्दीन खॉ पिता उम्मैद खॉ उम्र 61 वर्ष निवासीगण नरोला का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
यह है घटना
घटना 24 जुलाई 2020 को करीब सुबह 10 बजे की है। फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, तभी आरोपीगण फखरूद्दीन, पप्पू और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आए और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्ते में पत्थर क्यों डाल रखे है। इस बात को लेकर गालियां दी। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की।
फरियादी के चिल्लाने पर आए बचाने
फरियादी चिल्लाया तो विजय, धन्नजय, संजय बचाने आये तो आरोपीगण और उनके अन्य साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी आरोपियों ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 24 अगस्त 2020 को न्यायालय द्वारा उक्त चार आरोपियों का जमानत याचिका नामंजूर कर दी।