गर्भवती बहू के दहेज लोभी हत्यारे सास-ससुर, पति, जेठ-जेठानी को न्यायालय ने भेजा जेल

🔲 बहू को करते थे प्रताड़ित

🔲 नहीं देते थे खाना भी 

हरमुद्दा
शाजापुर, 27 अगस्त। दहेज लोभी आरोपी महिला पुरुषों ने गर्भवती बहू की हत्या कर दी। परिजन दहेज के लिए काफी प्रताड़ित करते थे। खाना भी नहीं देते थे। शिकायत पर आरोपी पति पवन पिता लक्ष्‍मीचंद उम्र 28 वर्ष, ससुर लक्ष्‍मीचंद पिता मूलचंद उम्र 60 वर्ष, सास शांती बाई पति लक्ष्‍मीचंद उम्र 52 वर्ष, जेठ सुनील पिता लक्ष्‍मीचंद उम्र 35 वर्ष, जेठानी रजनी पति सुनील उम्र 32 वर्ष को न्यायाधीश ने जेल भेजने के आदेश दिए।

जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि पुलिस थाना पाली जिला राजस्‍थान से 0/20 धारा 304 बी, 498ए भादवि की एफआईआर असल कायमी के लिए थाना शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर को प्राप्‍त हुई थी। फरियादिया ताराबाई ने लिखित में शिकायत की थी कि, उसकी पुत्री मृतिका किरण का विवाह 09 फरवरी 2019 को हिन्‍दू रीति रिवाज अनुसार पवन के साथ हुआ था। वह घर आती जाती तो बताती थी की परिजन उसे दहेज के लिए तंग कर परेशान करते है।

मां को फोन कर बताया था किरण ने उसकी जान को है खतरा 

मृतिका ने 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के दिन सुबह 09 बजे बताया कि आरोपी उसे दहेज के लिए तंग व परेशान कर रहे है। उन्होंने सोने चांदी के गहने भी उससे उतरा लिए और उसे खाना भी नहीं दिया है। उसी दिन शाम को फिर उससे मोबाईल फोन पर बात हुई तो उसने कहा की उसे लेने आ जाओ, उसकी जान को खतरा है। परिजन आपस में कानाफुसी कर रहे है। उस दिन के बाद मृतिका का कोई फोन नहीं आया।

किरण की लाश का फोटो भेजा पति ने मोबाइल पर

फिर 26 मार्च 2020 को लॉकडाउन के दौरान फरियादी की पुत्री किरण की लाश का फोटो मोबाईल पर पवन ने भेजा । लॉकडाउन के दौरान वह अपनी पुत्री के अंतिम संस्‍कार मे भी नही जा सकी। उसकी पुत्री के पेट में बच्‍चा भी था, वह भी मर गया। 27 अगस्त 2020 को आरोपियों को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया था, जहां से न्यायाधीश ने जेल भेजने के आदेश दिए।

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