वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी की सत्र न्यायालय ने की जमानत निरस्त -

पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी की सत्र न्यायालय ने की जमानत निरस्त

हरमुद्दा

गुना, 28 अगस्त। पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी राकेश भील निवासी ग्राम देहरी की जमानत सत्र न्यायालय गुना ने निरस्त की।

मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ निर्मल कुमार अग्रवाल ने हरमुद्दा को बताया कि थाना बमोरी के मर्ग क्रमांक 21/20 धारा 174 जाफौ. 25 जून 2020 को दर्ज हुआ।  जाँच दौरान मृतिका के मायके पक्ष के कथन लिए जिस पर बताया गया कि मृतिका उर्मिला बाई पर उसका पति राकेश भील शंका करता था, इसी बात से आए दिन झगड़ा होता रहता था। राकेश शराब पीकर मृतिका की मारपीट करता था, जिससे प्रताड़ित व परेशान होकर मृतिका ने जहर खाकर लिया। 23 जून 2020 को इलाज के दौरान मृतिका की मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट थाना बमोरी में धारा 306भादवि में अपराध क्रमांक 164/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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