आपराधिक अपील में आरोपी को 8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए जुर्माना
🔲 जिला बदर होने के बावजूद घूम रहा था जिले में आरोपी
हरमुद्दा
शाजापुर, 3 सितंबर। आपराधिक अपील में आरोपी सुरेश उर्फ रांका पुत्र नारायणसिंह उम्र 32 वर्ष निवासी खडी डोडिया को धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में दोषी पाते हुए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि 8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि आरोपी सुरेश को जिला मजिस्ट्रेट ने 15 अप्रेल 2014 के माध्यम से एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था।
जिला बदर था फिर भी घूम रहा था आरोपी जिले में
आरोपी 14 फरवरी 2015 को थाना अवंतिपुर बडोदिया क्षेत्र में पाया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना अवंतिपुर बडोदिया पर अपराध क्रमांक 38/2015 धारा 188 भादवि एवं धारा 14/15 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का पंजीबद्ध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 14/15 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।
निर्णय के विरुद्ध अपील की आरोपी ने
अपीलार्थी आरोपी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। अपील न्यायालय द्वारा भी आरोपी को धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि 8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास से एवं 5000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। आपराधिक अपील में अभियोजन की ओर से अन्तिम तर्क अतिरिक्त डीपीओ संजय मोरे द्वारा किए गए।