पीएम आवास एवं कोचा तालाब घोटाला प्रकरणों में सीएमओ ओझा का जमानत याचिका खारिज, भेजा जेल
हरमुद्दा
रतलाम, 5 सितंबर। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार कोचा तालाब के निर्माण में भ्रष्टाचार व अनियमिता के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए थे। 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद शनिवार को जमानत याचिका खारिज भी कर दी गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि पीएम आवास एवं कोचा तालाब घोटाले में फरार चल रहे आरोपी तत्कालीन सीएमओ नगर परिषद नामली अरूण ओझा पिता भेरूलाल ओझा उम्र 57 वर्ष निवासी जवाहर नगर रतलाम 31 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर 1 सितंबर को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988) के समक्ष प्रस्तुत कर 04 सितंबर तक का पुलिस रिमांड ली थी। 4 सितंबर को अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत कर पुन: 5 सितंबर तक का पुलिस रिमांड मंजूर करवाई।
जमानत हुई नामंजूर
न्यायालय में अभियुक्त ओझा की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा दोनों प्रकरणो में जमानत आवेदन प्रस्तुत करने पर शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार जैन द्वारा मौखिक विरोध करते हुए तर्क किए कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तो के साथ मिलकर अपने पदीय अधिकारों को दुरूपयोग किया। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि को अपात्र हितग्राहियो को उपलब्ध करवाकर अनियमितता व भ्रष्टाचार किया गया। इसी प्रकार सह अभियुक्तो के साथ मिलकर कोचा तालाब के निर्माण में भी शासन द्वारा प्रदत्त राशि में वित्तीय अनियमितता व गबन कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई। यदि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया तो उसके द्वारा प्रकरण से जुड़े साक्षियो को प्रभावित और प्रलोभित करने की संभावना है।
अभियुक्तों को भेजा जेल
न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को व प्रकरणों की प्रस्तुत केस डायरियों का अवलोकन करने, प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियां एवं मामले की गंभीरता के आधार पर प्रस्तुत दोनों जमानत याचिका निरस्त कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।