दुष्कर्मी का साथ देने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
हरमुद्दा
रतलाम, 7 सितंबर। दुष्कर्मी का साथ देने वाले आरोपी संजय उर्फ संजु पिता गौतम वसुनिया उम्र 20 वर्ष नि. ग्राम दोलतपुरा थाना बाजना जिला रतलाम का जमानत याचिका को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट तरूण सिंह ने निरस्त किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 27 अगस्त को 2020 को नाबालिग अपने घर पर सो रही थी, तभी रात्रि करीब 11 बजे आरोपी नवीन पिता भुरालाल मुनिया दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसने कहा कि मुझे तुझसे से बात करनी है। नाबालिग द्वारा मना करने पर नवीन ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। चिल्लाने पर आरोपी ने उसका मुँह दबा दिया और कहा कि चिल्लायी तो जान से खत्म कर दूंगा।
नाबालिग को ला रहे थे मोटर साइकिल पर बैठाकर
इसके बाद अगले दिन जब नाबालिग सब्जी लेकर बाजार से वापस आ रही थी, तो आरोपी नवीन मुनिया अपने दोस्त संजु वसुनिया के साथ मोटर साइकिल से उसके पास आया और बहला-फुसलाकर मोटर साइकिल बैठाकर दोनों रतलाम की तरफ ले जा रहे थे। मोटर साइकिल संजू चला रहा था, नाबालिग के चिल्लाने पर उसकी आवाज सुनकर पीछे से उसके रिश्तेदार आए तो उनको देख दोनो आरोपी वहा से भाग गए। इसके बाद रिश्तेदार के साथ रिपोर्ट लिखवाने थाना बाजना आई।
बाजना में लिखवाई रिपोर्ट
नाबालिग की रिपोर्ट पर थाना बाजना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2020 को दोनों आरोपीग को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनका जेल वारंट बनाकर जेल दाखिल किया गया।
तर्को से सहमत होकर जमानत याचिका की निरस्त
आरोपी संजय की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन 02 सितंबर2020 को पेश करने पर 07 सितंबर 2020 को विशेष न्यायालय में सुनवायी हुई जिसमें अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर जमानत याचिका निरस्त की।