वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे 20 किलो अफीम डोडा चूरा का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त -

20 किलो अफीम डोडा चूरा का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

1 min read

हरमुद्दा

रतलाम, 10 सितंबर। 20 किलो अफीम का डोडा चूरा का परिवहन करने वाले आरोपी गोपाल पिता वजेरामजी टेलर (पंवार) उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम पंचेवा तह. पिपलौदा जिला रतलाम हा.मु. मंशापूरण कॉलोनी जावरा जिला रतलाम की जमानत याचिका विशेष न्‍यायाधीश एनडीपीएस एक्‍ट आनंद जाम्‍भुलकर ने खारिज की।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 2 सितंबर 2020 को थाना बिलपांक के पुलिस सहायता केन्‍द्र धराड पर पदस्‍थ उपनिरीक्षक एन.एस.राठौर द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर चिकलिया टोल नाके पर सफेद रंग की कार क्रं. जी.जे. 06 एल.एस. 0361 में अवैध रूप से डोडाचुरा परिवहन करते आरोपी गोपाल को पकड़ा व उसके कब्‍जें से कार की पीछे की डिक्‍की में दो प्‍लास्टिक की थैलियों में रखा 15 किलो एवं 5 किलो कुल 20 किलो अफीम का डोडा चूरा बरामद कर आरोपी गोपाल को गिरफ्तार कर मौके की आवश्‍यक कार्रवाई कर थाना बिलपांक पर अपराध क्रं. 443/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्‍ट का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

अपराध गंभीर प्रकृति का, जमानत याचिका खारिज

आरोपी गोपाल की ओर से उनके अधिवक्‍ता द्वारा जमानत आवेदन पेश करने पर विशेष न्‍यायालय में सुनवायी हुई जिसमें अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल बादल द्वारा जमानत याचिका का विरोध कर तर्क किया कि आरोपी द्वारा किेया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं क्षैत्र में मादक पदार्थ का बड़ी मात्रा में अवैध रूप से क्रय-विक्रय परिवहन को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *