मादक पदार्थ परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
हरमुद्दा
रतलाम, 10 सितंबर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आनंद जाम्भुलकर ने मादक पदार्थ परिवहन करने वाले आरोपी अख्खाराम पिता आदुराम उम्र 30 वर्ष नि. ग्राम खेराटे तह. जायेल थाना सुरपालिया जिला नागौर (राज.) का जमानत याचिका को निरस्त किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 9 जुलाई 2020 को सहायक उपनिरीक्षक विनोद कटारा को सूचना प्राप्त हुई कि अख्खाराम डिलक्स मोटर सायकिल क्रं. आर.जे. 37 एस.एफ. 0631 पर विमल के दो झोले में डोडाचूरा लेकर एवं सीट के नीचे अफीम छिपाकर मंदसौर की तरफ से आ रहा है। सूचना पर से विनोद कटारा, पंचो व फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान मण्डावल फुलवारी होटल हाईवे रोड पहुंचे, जहां एक व्यक्ति मोटर सायकिल पर आते दिखा जिसे कर रोककर पूछताछ करने पर उसने अपना अख्खाराम पिता आदुराम पंवार बताया। तलाशी लेने पर मोटर सायकिल पर बंधे विमल के झोले में क्रमश: 5.500-5.500 कि.ग्रा. कुटा हुआ डोडाचुरा तथा सीट के नीचे रखी 500 ग्राम अफीम मिली। उक्त डोडाचुरा, अफीम व मोटर सायकिल आरोपी से मौके पर जप्त कर, उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई पश्चात थाना नामली पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रं. 222/2020 धारा 8/15, 8/18 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
चित्तौड़गढ़ ढाबे से खरीद के लाना लाया डोडा, चूरा और अफीम
पूछताछ करने पर आरोपी अख्खाराम ने डोडाचुरा चित्तौड़गढ़ ढाबे से तथा अफीम उसके गांव के सुरेश भारती से लेकर आना बताया है। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अपराध की गंभीरता पर जमानत याचिका निरस्त
आरोपी अख्खाराम की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा दी गई जमानत याचिका पर विशेष न्यायालय में सुनवायी हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल बादल द्वारा जमानत याचिका का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं क्षैत्र में मादक पदार्थ का बड़ी मात्रा में अवैध रूप से क्रय-विक्रय व अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का जमानत याचिका निरस्त की।