कोरोना से जरूरी बचाव : चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य, अन्यथा अर्थदंड
हरमुद्दा
रतलाम, 19 सितंबर। संपूर्ण रतलाम जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर सभी व्यक्तियों को फेस मास्क जैसे रुमाल गमछा आदि का उपयोग चेहरे पर मास्क के रूप में करना अनिवार्य किया गया है आदेश का पालन नहीं करने पर अर्थदंड आरोपित किया जाएगा
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपाल चंद्र डाड द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर यदि कोई व्यक्ति बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर शहरी क्षेत्र में 100 रुपया तथा ग्रामीण क्षेत्र में 50 रुपया का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा।
अर्थ दंड के साथ के साथ 2 दिन तक दुकान बंद
सभी संस्थानों प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर कार्य करने वाले कर्मचारियों या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहकों में से कोई भी बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो दुकानदार पर शहरी क्षेत्र में 500 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में 250 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा निर्देश का उल्लंघन करने पर एवं संस्थानों दुकानों में अधिक भीड़ भाड़ पाए जाने पर संचालक से शहरी क्षेत्र में 500 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में रुपया अर्थदंड आरोपित किया जाकर आगामी दो दिवस के लिए दुकान का संचालन बंद किया जाएगा