परिवार को जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने वाले की जमानत रद्द
हरमुद्दा
सागर, 30 सितंबर। अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने परिवार को जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने वाले आरोपी सोनु आठया थाना देवरी जिला सागर का जमानत याचिका रद्द की।
मीडिया प्रभारी अभियोजन सौरभ डिम्हा ने हरमुद्दा को बताया कि बालिका के साथ आरोपी सोनु आठ्या ने जान से मारने की धमकी देकर बलात्संग किया। मना करने के बाबजूद उसके साथ जबरदस्ती बदनाम करने की एवं पीड़िता के परिवार को जान से खत्म करने की धमकी देकर लगातार बलात्कार करता रहा।
रिपोर्ट दर्ज कराई, आरोपी गिरफ्तार
पीड़िता ने थाना देवरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सोनु आठ्या का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।