लाखों की गड़बड़ी : वित्तीय अनियमितता के संबंध में जिला पंचायत ने कराए कलेक्टर को प्रकरण दर्ज

हरमुद्दा

शाजापुर, 07 अक्टूबर। ग्राम पंचायत बज्जाहेड़ा के सरपंच एवं सचिव द्वारा सामुदायिक भवन (अजा बस्ती), सी.सी.रोड़ निर्माण, सी.सी.नाली निर्माण आदि में कुल राशि 8 लाख 4 हजार 576 रुपए एवं ग्राम पंचायत हड़लायखुर्द के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री द्वारा कपिलधारा कूप सह-खेत तालाब निर्माण में वित्तीय अनियमितता किए जाने पर राशि 1 लाख 18 हजार 316 रुपए वसूली योग्य पाए जाने पर जिला पंचायत द्वारा विहित प्राधिकारी एवं कलेक्टर शाजापुर को पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 89 अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किए गये हैं।
जिला पंचायत सीईओ मिशा सिंह ने हरमुद्दा को बताया कि मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा पंचायत के सम्बंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर पंचायत के कार्यकलापों की जांच एवं कार्य का निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करे तथा जाँच प्रतिवेदन में पंचायत के पदाधिकारी या सेवक द्वारा अनियमितता पाये जाने पर म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के अंतर्गत सक्षम विहित प्राधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

जांच दल गठित

इन निर्देशों के तारतम्य में जिला पंचायत द्वारा समय-समय पर प्राप्त और पूर्व से लंबित शिकायतों की समीक्षा उपरांत कार्यालय द्वारा विभिन्न कलस्टरो में 03 सदस्य जांच दल गठन करने का निर्णय लिया गया था। साथ ही विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रारूप उपलब्ध करा कर जांचों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया हैं।

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