वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे सहारा क्रे‍डिट को-ऑपरेटिव सोसायटी को जनसाधारण नया निवेश स्वीकार नहीं करने के आदेश -

सहारा क्रे‍डिट को-ऑपरेटिव सोसायटी को जनसाधारण नया निवेश स्वीकार नहीं करने के आदेश

1 min read

हरमुद्दा
शाजापुर, 16 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने जिले के समस्त आम नागरिको एवं जनसाधारण की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सहारा क्रे‍डिट को-ऑपरेटिव सोसायटी को जनसाधारण नया निवेश स्वीकार नहीं करने के आदेश दिए है।

साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि किसी भी आवेदक या जमाकर्ताओ को उनके जमा धन राशि का पूर्ण भुगतान एक माह के अंदर करे। परिपक्वता राशि से कोई भी रिइन्वेस्टमेंट नहीं कराए। संस्था द्वारा  का आदेश का उल्लंघन करने एवं जबरन निवेश राशि स्वीकार की जाने पर पुलिस अधीक्षक शाजापुर द्वारा जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

राशि भुगतान नहीं करने की मिली शिकायतें

उल्लेखनीय है कि शाजापुर कलेक्टर को सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी/ कंपनी में राशि जमा कराने वाले आवेदको द्वारा परिपक्वता तिथि निकले के उपरांत भी राशि भुगतान नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। कलेक्टर ने इस संबंध में सोसायटी के उज्जैन रिजनल मैनेजर से जवाब तलब उपरांत एवं अधिनियमों के अधीन उक्त आदेश दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *