नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास
हरमुद्दा
सागर, 22 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नीलू संजीव श्रृंगीऋषि ने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी पप्पू पटेल पिता तेजराम उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बनगुंवा, थाना मोतीनगर, जिला सागर को प्रकरण में दोष सिद्ध पाते हुए भादवि की धारा 342 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेश की शासन की ओर से पैरवी जिला अभियेाजन अधिकारी राजीव रूसिया एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।
सहायक मीडिया प्रभारी अमित जैन ने हरमुद्दा को बताया कि फरियादी ने 03 अप्रैल 2019 को पुलिस थाना मोतीनगर में गुम इंसान की सूचना दी। कि 02 अप्रैल 2019 को दोपहर 02 बजे फरियादी की बेटी घर से बिना बताए कही चली गई।
फरियादी ने किया आसपास तलाश
फरियादी ने आसपास गांव में तथा रिस्तेदारी में तलाश किया, परन्तु वह कही नही मिली। कोई नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। सूचना के आधार पर पुलिस थाना मोतीनगर सागर में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग ने बताया कि आरोपी पप्पू पटेल उसे बहला-फुसला के ले गया गया था। अरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण का अनुसंधान पूर्णकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
साक्ष्य और तर्कों से सहमत होकर सुनाई सजा
अभियोजन ने मामले में आए साक्ष्य को सूक्ष्मता से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर ने आरोपी पप्पू पटेल पिता तेजराम उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बनगुंवा, थाना मोतीनगर, सागर जिला सागर म.प्र. को दोष सिद्ध पाया गया और सजा सुनाई।