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हथियार से फायर कर हत्या का प्रयास करने वाले को 5 साल की सजा

हरमुद्दा

गुना, 8 दिसंबर। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने पर्वत सिंह पुत्र धूरीलाल गुर्जर निवासी ग्राम केकड़ीवीरान बासाहेड़ा थाना कुंभराज जिला गुना को श्यामलाल की हत्या करने का प्रयास करने के मामले में 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया एवं ₹2000 का जुर्माना लगाया। शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने पैरवी की।

मीडिया सेल प्रभारी ममता दीक्षित ने हरमुद्दा को बताया कि 8 साल पहले सुबह 10:00 बजे श्यामलाल एवं भवरलाल अपने खेत में गेहूं की फसल बो रहे थे, तभी पर्वत सिंह गुर्जर आया और खेत के विवाद के ऊपर से जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर किया जो श्यामलाल बंजारा के सीने में लगा। फायर से चोट होकर लाल दाने जैसे निशान बन गए। पुलिस कुंभराज ने धारा 307 भादवि में विवेचना कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया था।

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