नेशनल लोक अदालत आज : संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार राशि में मिलेगी छूट

🔲 बकायादार 3 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

हरमुद्दा
रतलाम, 12 दिसंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देश पर संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने के लिए 12 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके तहत बकाया राशि जमा कराने के लिए नगर निगम कार्यालय, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल तथा कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50,000/- (रुपए पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रुपए दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

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🔲 सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रुपए पचास हजार) से अधिक तथा रुपए 1,00,000/- (रुपए एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10,000/- से अधिक तथा रुपए 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

🔲 सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रुपए एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

छूट केवल 12 दिसंबर के लिए ही मान्य

उक्त छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

इन तीन स्थानों पर लगेंगे शिविर

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 दिसंबर शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल तथा कोर्ट परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठाए।

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