26 पेटी अवैध शराब के साथ पकडाए तीन आरोपियों को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास, 25-25 हजार रुपए का अर्थदण्ड
हरमुद्दा
शाजापुर, 24 दिसंबर। 26 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़ाए तीन आरोपियों को न्यायाधीश
धर्मेन्द्र सोनी ने 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही 25-25 हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
जिला मीडिया प्रभारी व एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 30 अगस्त 13 को मुखबिर सूचना मिलने पर पुलिस थाना मक्सी के प्रधान आरक्षक रमेशचंद्र यादव ने कार्रवाई करते हुए आरोपीगण से समक्ष पंचान 26 पेटी कार्टून अवैध शराब के जप्त किेए व आरोपियों को गिरफ्तार किया। वापस थाने पर आकर आरोपीगण के विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के पश्चात अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
शासन की ओर से पैरवीकर्ता अजय शंकर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला शाजापुर के तर्क दिए।
तर्को से हुए सहमत और सुनाई सजा
तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर धर्मेन्द्र सोनी द्वारा आरोपियों नरेन्द्र पिता अमृत लाल आंजना 31 वर्ष नि. देवली, किशोर पिता अंवरलाल आंजना 35 वर्ष नि. देवली, गोपाल पिता जगन्नाथ आंजना 21 वर्ष नि. देवली जिला शाजापुर को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में दोषी पाते हुए आरोपीगण को 2-2 वर्ष की सजा व 25-25 हजार रुपए कुल 75 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।