अनुकरणीय आदेश दिव्यांगजनों के लिए : प्रदेशभर की बसों में नहीं मिली सुविधा तो होगी बस चलाने में दुविधा

🔲 सभी बसों में 1 से 6 नम्बर तक सीट रहेगी आरक्षित

🔲 किराया भी लगेगा आधा

🔲 नि:शक्तजन कल्याण आयुक्त संदीप रजक ने छिंदवाड़ा में कहा

हरमुद्दा
भोपाल, 22 जनवरी। वाहन चालकों, परिचालकों और बस मालिकों से प्रदेश की सभी बसों में 1 से 6 नम्बर तक की सीट दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखने और उनसे आधा किराया लिया जाए। आदेश का पालन नहीं करने वाले लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

यह आदेश नि:शक्तजन कल्याण आयुक्त संदीप रजक ने दिए। श्री रजक ने यह बात शुक्रवार को छिंदवाड़ा में नि:शक्त व दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न संस्थाओं, वृद्धाश्रम, आधार फाउंडेशन, बस-स्टैण्ड परिसर, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र आदि का निरीक्षण करने के दौरान कही।

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दिव्यांगजनों के कल्याणकारी कार्यों की सराहना

आयुक्त नि:शक्तजन ने छिंदवाडा़ जिले में संबंधित विभागों और विशेषकर कोरोना काल में दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों और विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा की। श्री रजक ने जिले में शत-प्रतिशत दिव्यांगजनों केलिये यूबीआईडी कार्ड, दिव्यांग विवाह, प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन, एडिप योजना में जिले भर में शिविरों का आयोजन, उपकरण वितरण के लिये दिव्यांगों का चिह्नांकन कार्य, दिव्यांग को बस किराये में छूट न देने पर बस ऑपरेटर पर की गई कार्रवाई और कलेक्ट्रेट एवं शहर के कई अन्य स्थलों पर दिव्यांगजनों से संबंधित सामग्री प्रदर्शन द्वारा प्रचार-प्रसार कार्य की सराहना की।

गर्भवती रखे स्वास्थ्य और पोषण का ख्याल

श्री रजक ने कहा कि सभी शासकीय और निजी सार्वजनिक उपयोग के परिसर दिव्यांगजनों के लिये बाधा रहित और सुगम्य रहें। श्री रजक ने कहा कि महिला बाल विकास, गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें ताकि शिशु में दिव्यांगता न आए। बच्चों में भी दिव्यांगता के लक्षण प्रकट होते ही तुरंत समाधान करवाएँ। कक्षा एक से 12वीं तक के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। मेडिकल बोर्ड के माध्मय से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रदाय करने के लिये दूरस्थ अंचलों में विशेष शिविर लगाएं।

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