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बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष की सजा, अर्थदण्ड भी

हरमुद्दा
गुना, 5 फरवरी। विशेष न्यायालय ( पोक्सो न्यायालय) गुना ने नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी मनोज पुत्र गेंदालाल अहिरवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 17000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने हरमुद्दा को बताया कि 24 जून 19 की सुबह करीब 4 बजे पीड़िता के पास आरोपी मनोज का फोन आया कि घर से बाहर आ मिलना है, तभी पीड़िता अपने घर से बाहर आई और आरोपी मनोज पीड़िता को अपने घर ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना बमोरी में धारा 363, 342, 376, आईपीसी एवं पोक्सो एक्ट की धारा 5/ 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी गुना द्वारा की गई जिनके तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी मनोज को धारा 363, 366(क) आईपीसी एवं पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 17000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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