संस्थाओं में गबन, धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर कड़ाई से करें वसूली की : कलेक्टर

हरमुद्दा
रतलाम, 17 फरवरी। सहकारी संस्थाओं में गबन, धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनसे वसूली की जाए और आरोपियों को दंड दिलवाए जाए।


यह निर्देश कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने गबन, धोखाधड़ी प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, उपायुक्त सहकारिता मनोजसिंह, जीएमसीसीबी आलोक जैन तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कारावास तथा अर्थदंड की सजा दी गबन के आरोपी को।

बैठक में कलेक्टर द्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाओं में गबन, धोखाधड़ी के प्रकरणों की समीक्षा की गई। ग्राम बरगढ़ के संबंध में बताया गया कि आरोपी द्वारा सिल्लक राशि के गबन के प्रकरण में न्यायालय द्वारा कारावास तथा अर्थदंड की सजा दी गई है। इस प्रकरण में दोषी के पिता के नाम से मौजूद कृषि भूमि से राशि वसूली हेतु प्रकरण संयुक्त आयुक्त सहकारिता उज्जैन में विचाराधीन है। इसी प्रकार मऊखेड़ी संस्था में 5 लाख 70 हजार रुपए की हेराफेरी के मामले में आरआरसी जारी करने के लिए तहसीलदार पिपलोदा द्वारा अवगत कराया गया कि आरोपी की पत्नी के पास ग्राम पंचायतों में भूमि तथा मकान है जिसकी कीमत मात्र 2लाख 62 हजार रूपए है, अतः संपूर्ण बकाया राशि वसूल नहीं की जा सकती। कलेक्टर द्वारा नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

आरोपी को किया सेवा से पृथक

ग्राम चिकलाना संस्था में 14 लाख 47 हजार रूपए सिल्लक गबन के प्रकरण में बताया गया कि आरोपी सेवा से पृथक किया जा चुका है, अन्य कार्रवाई भी प्रचलित है। इसके अलावा कसारी हरोड़, भोजाखेड़ी, बाजना, सुखेड़ा तथा विपणन सहकारी समिति रतलाम के मामलों में भी कार्रवाई की जानकारी दी गई।

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