नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा

हरमुद्दा

गुना, 12 मार्च। विशेष न्यायालय गुना ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजू अहिरवार पुत्र रामकिशन अहिरवार निवासी गोकुलसिंह का चक को 10 वर्ष की सजा एवं कुल 15000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने हरमुद्दा को बताया कि 15 मार्च 19 को फरियादी ने अपनी लड़की को ऑटो चालक के साथ स्कूल भेज दिया था, जिसके बाद से लड़की वापस घर नहीं आई तथा फरियादी ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कोतवाली में धारा 363 भादवि के तहत पंजीबद्ध कराई थी।

बेटी ने बताई दुष्कर्म करने की बात

बेटी के मिलने पर उसने बताया कि आरोपी राजू अहिरवार ने उसे शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस आधार पर आरोपी राजू अहिरवार के विरुद्ध 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 5 एल/6 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी गुना द्वारा की गई। जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी राजू अहिरवार को 10 वर्ष की सजा एवं कुल 15000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

न्यायालय ने यह भी कहा अपने निर्णय में

न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी व्यक्त किया कि ऐसे प्रकरणों में आरोपियों को कठोर दंड से दंडित करना चाहिए, ताकि दोबारा इस प्रकार का अपराध न कर सके और इससे समाज में एक शिक्षाप्रद संदेश जा सके।

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