नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा
हरमुद्दा
गुना, 17 मार्च। विशेष न्यायालय गुना ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी रूप सिंह भील पुत्र कोमल सिंह भील निवासी राजगढ़ को धारा 363, 366(क)एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सजा एवं कुल 15000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने हरमुद्दा को बताया कि 23 सितंबर 18 को दोपहर 12:00 बजे पीड़िता के माता-पिता खेत पर गए थे, वे लोग खेत से वापस आए तो देखा कि पीड़िता घर पर नहीं थी पीड़िता के घर पर न मिलने पर फरियादी ने पीड़िता के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना जामनेर में धारा 363 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध कराई थी।
आरोपी जबरदस्ती ले गया इंदौर पीड़िता को
पीड़िता के मिलने पर उसने बताया कि माता -पिता के खेत पर जाने के दौरान आरोपी रूप सिंह आया और इंदौर चलने की कहने लगा तथा पीड़िता के मना करने पर आरोपी रूप सिंह ने पीड़िता के बाजार जाने के दौरान आरोपी रूप सिंह ने पीड़िता को जबरदस्ती इंदौर ले गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
तर्को से सहमत होकर सुनाई सजा
इस आधार पर आरोपी रूप सिंह के विरुद्ध थाना जामनेर में धारा 363, 366, 376 भादवि, 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी गुना द्वारा की गई जिनके तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी रूप सिंह को धारा 363, 366(क) भादवि एवं 3/4 पोस्को एक्ट में 10 वर्ष की सजा एवं कुल ₹15000 के अर्थदंड से दंडित किया।