डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा
हरमुद्दा
गुना, 18 मार्च। डीएनए रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद भी तर्कों के मद्देनजर विशेष न्यायालय गुना ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भूरा लाल भील पिता नंदराम भील निवासी ग्राम रघुपुरा राघौगढ़ को धारा 363, 366(क), 376 एवं 5/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने हरमुद्दा को बताया कि 20 जून 18 को 3 बजे फरियादी की लड़की ईटों में मिट्टी लगा रही थी तथा बेजरा में लकड़ी लेने के दौरान गांव का एक व्यक्ति भूरालाल किशोरी को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया। जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना राधौगढ़ में धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कराई थी।
मुंह बांधकर किशोरी को जंगल ले गया आरोपी
किशोरी के मिलने पर उसने बताया कि बेजरा में लकड़ी लेने जाने के दौरान आरोपी भूरालाल आया और किशोरी का मुंह बांधकर जंगल ले गया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। फिर हरियाणा ले गया और अपने साथ रखा और इसी बीच किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इस आधार पर आरोपी भूरा लाल भील के विरुद्ध थाना राधौगढ़ में धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
तर्को से सहमत होकर सुनाई सजा
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां अभियोजन अधिकारी ने विभिन्न तर्क रखे तथा डीएनए रिपोर्ट निगेटिव होने पर भी पैरवीकर्ता जिला अभियोजन अधिकारी गुना के तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी भूरा लाल भील को धारा 363, 366(क), 376 भादवि एवं 5/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया।