कोरोना के बढ़ते मामले और गृह मंत्रालय की चिंता : 1 से 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइड लाइन
मूल्यांकन के आधार पर लगा सकते हैं स्थानीय रूप से प्रतिबंध
हरमुद्दा
दिल्ली, 24 मार्च। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर गृह मंत्रालय चिंतित है। 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की है जिसका पालन किया जाएगा। दिशा निर्देश के तहत राज्य अपने मूल्यांकन के आधार पर स्थानीय रूप से प्रतिबंध ला सकते हैं, लेकिन कोविड कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय ने प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगा। यह दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को देश के सभी हिस्सों में टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य करता है। नए दिशा निर्देश के तहत राज्य अपने मूल्यांकन के आधार पर स्थानीय रूप से प्रतिबंध ला सकते हैं, लेकिन कोविड कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
गहन टेस्ट के परिणामस्वरूप क्वारंटीन की जरूरत
इसमें कहा गया कि जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर परीक्षणों का अनुपात कम है, उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70 प्रतिशत या उससे अधिक कर देना चाहिए। गहन टेस्ट के परिणामस्वरूप पाए गए नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर उपचार प्रदान करने के लिए क्वारंटीन करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया कि कोरोना के पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्कों की ट्रैकिंग के आधार पर जिला अधिकारियों को कंटेंट जोन को चिन्हित करना होगा और उन्हें वेबसाइटों पर सूचित करना होगा।