सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट धारा 144 के दायरे में, उल्लंघन पर कार्रवाई

हरमुद्दा
रतलाम, 24 मार्च। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। धारा 144 लागू होने से अब कोई भी व्यक्ति फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी नहीं की जा सकेगी।

जिला दंडाधिकारी डाड द्वारा यह प्रतिबंध जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा 9 मार्च 2021 को भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर लगाया है। प्रतिबंधात्मक आदेश 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। इस दौरान फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप या अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक, धार्मिक भावना को भड़काने, उसका समर्थन करने वाली पोस्ट डालने, उसे लाइक करने अथवा फॉर्वर्ड करने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन पाए जाने पर धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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