जिले में 26 अप्रैल से एक मई प्रातः 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू
🔲 सभी सुविधाएं पूर्व की तरह मिलेगी आमजन को
🔲 जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में निर्णय
हरमुद्दा
रतलाम, 25 अप्रैल। जिले में कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 26 अप्रैल प्रातः 6ः00 बजे से एक मई प्रातः 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यह निर्णय जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में वर्चुअल रूप से जावरा-मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना उपस्थित थे।
अत्यधिक सेवा वाले रहेंगे मुक्त
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 26 अप्रैल 2021 को प्रातः 6ः00 से 1 मई 2021 प्रातः 6ः00 बजे तक संपूर्ण रतलाम जिले में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे। अत्यधिक सेवा वाले विभाग यथा राज्य स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक, इत्यादि विभाग से मुक्त रहेंगे। समस्त मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी लैब प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)। पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी। कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रित को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। कोरोना कर्फ्यू में सभी केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को शासकीय कार्य के प्रयोजन से आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा लेकिन उक्त कर्मचारी अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
सामग्रियों की घर पहुंच सुविधा रहेगी आमजन के लिए
घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता तथा दूध पार्लर से पैकेट आपूर्ति हेतु पूर्व में प्रातः 6 से प्रातः 10 एवं सायं काल 4 बजे से सायं 7 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि के दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण हेतु अपने नजदीकी केंद्र पर आने-जाने तथा स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारी आदि को ड्यूटी पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। सब्जी एवं फल फेरीवाले विक्रेताओं को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की अनुमति प्रातः 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक रहेगी।
किराना सामग्री की होम डिलीवरी सुबह 10 से शाम 6 तक
किराना दुकानों से होम डिलीवरी प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक की जा सकेगी तथा ग्रामीण दुकानदारों की आपूर्ति हेतु सायं 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक कर लाने ले जाने की अनुमति रहेगी। शहरी रहवासी क्षेत्रों में संचालित होने वाली किराना दुकाने (स्टैंड अलोन) हेतु प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर घर चालू रहेगा परंतु उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे। औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों कर्मियों उद्योगी कच्चे माल तथा उत्पाद बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेलवे स्टेशन प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण को परीक्षा में शामिल होने उत्तर पुस्तिका संबंधित विद्यालय में जमा करने के लिए आने जाने की छूट रहेगी। धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने आरती उपासना हेतु अधिकतम दो व्यक्ति को उपासना स्थल में आवागमन के अनुमति रहेगी।
लॉज के रूम में मिलेगा भोजन
न्यूज़पेपर वितरण हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 9ः00 बजे तक अनुमति रहेगी। समस्त होटल एवं लॉज में ठहरने वाले गेस्ट को केवल रूम में भोजन परोसने की अनुमति रहेगी। जिले में संचालित टिफिन सेंटर को टिफिन वितरण प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक एवं सायं 5 से रात्रि 8 तक की अनुमति रहेगी। किसानों को अपने खेत पर कृषि कार्य करने हेतु आने जाने की अनुमति रहेगी।
चार पहिया वाहन में केवल दो की अनुमति
विवाह समारोह में वर-वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह में प्रोसेशन व डीजे पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार शव यात्रा कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम के दौरान चलित उठावना अधिकतम एक समय में 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। केवल आपातकालीन उद्देश्यों से चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति के अनुमति रहेगी। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य करने की अनुमति रहेगी । रबी उपार्जन हेतु संचालित केंद्रों पर जिन किसानों को प्रेषित मैसेज में उल्लेखित दिनांक से अधिकतम 7 दिवस की अवधि में कृषक की उपज की पूर्ण तोल कराने एवं बिल जारी करने हेतु आने जाने की अनुमति रहेगी। उपार्जन केंद्रों पर लगे सभी कर्मचारी आईडी कार्ड लेकर आएंगे।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खुली रहेगी दुकानें
सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य राज्यों से माल सेवाओं का परिवहन करने वाले साधन जो रतलाम नगरी सीमा से होकर गुजरते हैं वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकानें बार भांग एवं भांग घोटा की दुकान पूर्णता बंद रहेंगे। रतलाम नगरी क्षेत्र में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन अगले 10 दिन तक संबंधित पात्र हितग्राहियों को सूचित कर सीमित संख्या में बुलाकर सामग्री वितरण की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान है अपने निर्धारित समय अनुसार प्रातः 9ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक सामग्री वितरण हेतु खुली रहेगी।
घर पहुंच सेवा दे सकेंगे यह भी
इलेक्ट्रिशियन, पलंबर, कारपेंटर आदि को केवल होम डिलीवरी कार्य जैसे रिपेयर एवं सर्विस करने की प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक छूट प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों हेतु ठेकेदार अपने स्थाई कर्मचारी लेकर निर्माण कार्य शर्तों के अधीन कर सकेंगे। निर्माण कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की डिलीवरी केवल निर्माण स्थल पर ही हो सकेगी। कृषि संबंधी सेवाएं, कृषि उपज मंडी उपार्जन केंद्र, खाद बीज कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकाने को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही होम डिलीवरी करने की छूट रहेगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि में अनाज व्यापारी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उपज की खरीदारी करने की अनुमति रहेगी।
यह थे मौजूद
सभाकक्ष में कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड, जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, एडीएम जमुना भिड़े, गोविंद काकानी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।