गोवा सरकार का निर्णय : गोवा जाने वाले रेल यात्रियों को निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट रखना अनिवार्य
यात्रा के दौरान कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा
हरमुद्दा
रतलाम, 11 मई। कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, गोवा सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल प्रभाव से ट्रेन से गोवा जाने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य स्टेशन पहुँचने के पूर्व 72 घंटों के भीतर करवाई गयी निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।
मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई उठाये जा रहे हैं। संक्रमण को देखते हुए गोवा सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए गंतव्य स्टेशन पहुँचने से 72 घंटों के भीतर करवाई गई आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है।
स्टेशन पर निर्धारित तरीके से मास्क पहने रहना अनिवार्य
यात्रा के दौरान व स्टेशन पर निर्धारित तरीके से मास्क पहने रहना अनिवार्य है। सभी को सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम का पालन करना होगा। यात्रियों का आवश्यकता अनुसार स्टेशन पर टेस्ट/चेकअप किया जाएगा। सभी स्टेशनों पर यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। वे ट्रेन के निर्धारित समय से पर्याप्त समय पहले पहुंचे ताकि भीड़-भाड़ से बचा जा सके।
दोनों को बचाता है मास्क
भारतीय रेल द्वारा तय स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार, सभी यात्रियों को स्टेशनों पर तथा यात्रा के दौरान मास्क या फेस कवर जरूर पहनना चाहिए। फेस मास्क न केवल आपको बल्कि आपके सह-यात्रियों को भी कोविड -19 के संक्रमण से बचाता है।
निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन जरूरी
यात्रियों से आह्वान है कि वे गंतव्य राज्यों द्वारा जारी हेल्थ एडवाइजरी और दिशा-निर्देशों के बारे में समुचित जानकारी हासिल कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। पश्चिम रेलवे यात्रियों से यह अनुरोध करती है कि वे कोविड-19 महामारी के संबंध में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही अपनी रेल यात्रा सुनिश्चित करें।