रतलाम जिले में 31 मई प्रातः 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू, प्रतिबंधात्मक आदेश  जारी

हरमुद्दा
रतलाम, 25 मई। जिले में कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम ने 31 मई प्रातः 06 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश  जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार 31 मई 2021 प्रातः 6:00 बजे तक संपूर्ण रतलाम जिले में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। पूर्व में जारी आदेशानुसार सभी प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे जिसके अनुसार इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे। अत्यधिक सेवा वाले विभाग यथा राज्य स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक, इत्यादि विभाग से मुक्त रहेंगे। समस्त मेडिकल एवं आयुर्वेदिक दुकान है प्रातः 10:00 से सायं 4:00 बजे तक खुली रहेगी। शासकीय चिकित्सालय एवं निजी अस्पतालों के 100 मीटर की परिधि की मेडिकल दुकान में 24 घंटे खुली रखने की अनुमति रहेगी तथा ग्रामीण क्षेत्र की समस्त मेडिकल दुकानें खुली रह सकेगी।

फल वितरण सुबह 11:00 से रात 8:00 बजे तक

फल विक्रेताओं को होम डिलीवरी की अनुमति निर्धारित संख्या में चार पहिया वाहन से ही सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार प्रात 11:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक वितरण किया जा सकेगा। रतलाम नगर निगम में छह वाहन व जावरा नगर पालिका में तीन वाहन अन्य नगरी निकाय में दो-दो चार पहिया वाहन की अनुमति रहेगी। दो पहिया वाहन से फल वितरण की अनुमति नहीं रहेगी। इस हेतु फल विक्रेता वाहन की सूची संबंधित अनुविभागीय अधिकारी निर्धारित करें। घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता तथा दूध पार्लर से पैकेट आपूर्ति हेतु प्रातः 6:00 बजे से 9:00 बजे तक एवं सायंकाल 5:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी। टीकाकरण हेतु अपने नजदीकी केंद्र पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु नजदीकी केंद्र पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का चालू रहेगा परंतु आउटलेट पर स्वयं नहीं जा सकेंगे। जिले में उद्योग इकाई खुली रहेगी। उद्योग में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों को संबंधित एसडीएम कार्यालय से पास प्राप्त करने होंगे। उद्योग संचालक द्वारा श्रमिकों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य रहेगा। शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां शासकीय को छोड़कर अन्य सभी निजी निर्माण कार्य पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे।

शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए जाना प्रतिबंधित

बैंक अपने निर्धारित समय पर खुले रहेंगे। जिले के शहरी क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को कृषि कार्य करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी। इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि को केवल होम डिलीवरी कर रिपेयरिंग करने के लिए प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक की छूट रहेगी। उक्त कार्य हेतु संबंधित को एसडीएम कार्यालय से पास प्राप्त करने होंगे तथा उन्हें कोविड-19 की नेगिटिव रिपोर्ट अपने साथ रखना होगी। जिले में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान अपने निर्धारित समय अनुसार प्रातः 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सामग्री वितरण हेतु खुली रहेगी। जल सप्लाई हेतु आरो वाटर की होम डिलीवरी अनुमति रहेगी, सप्लाई में लगे कर्मचारियों को जांच रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा। जिले में विवाह समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार शवयात्रा के दौरान अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना एवं पगड़ी कार्यक्रम पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना एवं निर्माणाधीन कार्य की अनुमति रहेगी। कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी आश्रितों को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। न्यूज़पेपर वितरण हेतु प्रातः 6:00 बजे से 9:00 बजे तक अनुमति रहेगी एवं कोरियर संचालकों को प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक होम डिलीवरी की छूट रहेगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रतलाम की शाखाएं प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक खुली रहेगी।

उनके पहचान पत्र रहेंगे मान्य

रतलाम शहर में शासकीय सेवक, बैंक कर्मियों, मीडिया कर्मियों को उनके विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा।  फैक्ट्री वर्कर को एसडीएम रतलाम शहर से पूर्व में जारी पास मान्य रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, दवाइयों के थोक विक्रेता, पैथोलॉजी लैब वालों को अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय रतलाम शहर से ऑफलाइन पास प्राप्त करना होंगे। अभिभाषकों को निर्धारित समयावधि में बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र  मान्य रहेगा । इस दौरान शासकीय सेवक एवं अभिभाषकों को छोड़कर अन्य स्थान से रतलाम शहर में आने वाले व्यक्ति को ईपास बनाना अनिवार्य होगा। ईपास के बिन किसी भी व्यक्ति को शहर में आना-जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

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