अनलॉक में एक और राहत : शनिवार से खुलेगी पान की दुकानें भी
1 दिन बाद ही कर दिया प्रतिबंध को शिथिल
नियमों का पालन नहीं करने पर 1 सप्ताह के लिए दुकान होगी सील
हरमुद्दा
रतलाम, 11 जून। जिले में अनलॉक की प्रक्रिया में एक और राहत वाला निर्देश जिला प्रशासन ने दिया हैं। जिले में पान की सभी दुकानें खोली जा सकेगी लेकिन नियमों का पालन करना होगा। अन्यथा दुकान 1 सप्ताह के लिए सील कर दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पान की दुकान खोलने पर 10 जून को लगाए गए प्रतिबंध को 11 जून की शाम को शिथिल करते हुए जिले में पान गुटखा तंबाकू की दुकानें खोलने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा दे दिए गए। ज्ञातव्य है कि जनसंपर्क विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप पर 11 जून को सुबह 11:52 पर ही आदेश दिया था कि पान की दुकान, गुटखा व तम्बाकू का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रभारी मंत्री के निर्देश पर दिया आदेश
जिले के कोविड प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के निर्देश पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि जिले में पान की सभी दुकानें शनिवार से खुल सकेंगी। सभी पान विक्रेता को प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत जारी किए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान पर ग्राहक एकत्रित नहीं होंगे। दुकान पर खड़े होकर पान का सेवन नहीं करेंगे। दुकानों से सामग्री बंधवाकर ले जा सकेंगे। कोई दुकानदार उक्त निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एक सप्ताह के लिए दुकान बंद की जाएगी।