पुलिस तथा राजस्व अधिकारी समन्वय के साथ कार्रवाइयों को दें अंजाम: कलेक्टर
हरमुद्दा
रतलाम 14 अप्रैल। लोकसभा निर्वाचन के तहत निष्पक्ष तथा निर्भीक मतदान के लिए अधिकारी प्रभावी कार्रवाई करें। धारा 107,16,110 तथा 151 में की जाने वाली कार्रवाई, फाईनल बॉन्ड ओवर के प्रकरणों में पुलिस तथा राजस्व विभाग के अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्वाचन आयोग की मंशानुसार अपने कर्तव्यों को अंजाम दें।
यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने रविवार की शाम को संपन्न जिले के पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों की संयुक्त बैठक में दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर जितेन्द्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत, जिले के सभी एसडीएम, एसडीओ, पुलिस, तहसीलदार तथा थाना प्रभारी मौजूद थे।
त्रुटि रहित एकजाई रिपोर्ट दें जिला निर्वाचन कार्यालय को
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि 15 अप्रैल की शाम तक पुलिस तथा राजस्व विभाग के अधिकारी अपनी प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयों की त्रुटि रहित एकजाई रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करें। यदि प्रकरण में कार्रवाई शेष है तो तत्काल नोटिस जारी करते हुए फाइनल बॉन्ड ओवर करें। तहसील तथा थानों की जानकारी का मिलान करें
उन पर करें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में धरातल स्तर से जानकारी लेते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। निष्पक्ष निर्भीक मतदान के लिए ऐसे सभी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाना है, जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। इसी के साथ जिले के चिन्हांकित क्रिटिकल तथा वल्नरेबल क्षेत्रों का पुनः संयुक्त भ्रमण करने के निर्देश भी तहसीलदारों तथा थाना प्रभारियों को दिए गए।
तो टीम पर करें सख्त कार्रवाई
अवैध धन की आवाजाही, असामाजिक तत्वों, बदमाशों तथा अन्य अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गठित की गई एसएसटी तथा एफएसटी टीमों की 24 घंटे ड्यूटी पर जोर देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे इन टीमों का आकस्मिक निरीक्षण करें जो भी टीम अपने कर्तव्य में लापरवाही करें, अपनी ड्यूटी पर नहीं पाई जाए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
दायित्वों करें निर्वहन
पुलिस अधीक्षक ने भी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि थाने से जो भी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल एफएसटी, एसएसटी दलों में शामिल है, उन्हें थाने पर ड्यूटी नहीं कराते हुए सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौपे गए दायित्व का निर्वहन करवाएं। अंतर राज्य तथा अंतर जिला चेक पोस्टों पर 24 घंटे नजर रखी जाए।