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पिस्‍टल और तलवार से जान लेवा हमला करने वाले 7 आरोपियों को 5 वर्ष का कठोर कारावास

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प्रदेश के गंभीर प्रकृति के 11 वर्षों पुराने प्रकरण में फैसला

हरमुद्दा
आलोट/ रतलाम, 3 सितंबर। पिस्टल और तलवार लेकर हत्या करने की नियत से हमला करने वाले आरोपियों को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा आलोट जिला रतलाम की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वंदन मेहता ने सुनाई। 11 साल पुराने प्रकरण में 7 आरोपियों को उक्त सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया गया।

जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 18 मई 2010 को फरियादी संजय उर्फ बंटी ने रिपोर्ट की कि वह नीमचौक से मोटर सायकिल पर उसके दोस्‍त राजा हरिजन के साथ उसके घर स्थित सेंटर आया था। एन.आई.सी.टी. सेंटर में पर्याप्‍त उजाला था, जैसे ही वह मोटर सायकिल खड़ी कर सेंटर के अन्‍दर उसके रोस्‍त राजा के साथ गया, तभी लोग उसके पीछे तेजी से सेंटर के अन्‍दर घुसे। जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो भूरू कबाडी व उसका लडका युनूस खॉ, इरफान खॉ, शहजाद खॉ, निसार खॉ, उसका भाई अफसार खॉ, मुबारिक कालिया, टिल्‍लु उर्फ दिलावर खॉ थे। जिनमें से निसार युनूस व दिलावर के हाथों में पिस्‍टल तथा बाकी के हाथों में तलवारे थी। निसार युनूस और दिलावर ने फरियादी के उपर जान से मारने की नीयत से फायर करना शुरू कर दिया, जिससे उसके दाहिने हाथ पर चोट लगी व उसके साथी राजा को दोनों हाथों पर तलवार की चोट लगी। फरियादी तेजी से अन्दर की ओर भागा तो वे सभी उसके पीछे उसके घर के अन्‍दर घुसकर उसके उपर पिस्‍टल से गोली चलाने लगे।

चिल्ला चोट की तो अपशब्द कहते हुए भाग गए आरोपी

फरियादी उपर की ओर भाग गया। वहीं सेंटर पर बैठे विनय अमरसिंह शंकरलाल व बाहर पेढी पर बैठे लोगों ने चिल्‍ला-चोट की तो आरोपी अपशब्द कहते हुए बोले कि तुम सबकों भी जान से मार देगें जो हमारे बीच में आएगा या हमारे खिलाफ बोलेगा तो उसका यही हश्र करेगें। फिर सभी आरोपी भुरू खॉ की स्‍कॉरपियों व दो मोटर सायकिल पर बैठकर भाग गए।

फरियादी की रिपोर्ट पर हुआ प्रकरण दर्ज

फरियादी की उक्‍त रिपोर्ट पर से थाना ताल के अपराध क्रमांक 145/2010 धारा 307 450, 323, 147, 148, 149, भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्‍त आग्‍नेय शस्‍त्र एवं तलवारे जप्‍त की गई। जप्‍तशुदा सामग्री एफ.एस.एल. जांच के लिए भेजी गई। प्रकरण में धारा 324 भादवि तथा धारा 25 एवं 27 आयुध अधिनियम का इजाफा किया गया। आवश्‍यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र संबंधित अधीनस्‍थ न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।

प्रमाण सहित दिए तर्क

न्‍यायालय में अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में साक्षियों को परीक्षित करवाया गया। साक्षियों के साक्ष्‍य एफएसएल जांच रिपोर्ट एवं मौखिक बहस प्रस्‍तुत कर आरोपियों को आरोपित धारा में उल्‍लेखित अधिकतम दण्‍ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया। शासन की ओर से सफल पैरवी अपर लोक अभियोजक हेमेन्‍द्र कुमार गोयल द्वारा की गई।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा इनको

न्यायाधीश ने अभियोजन की ओर से प्रस्‍तुत साक्ष्‍य को प्रमाणित मानते हुए 07 आरोपियों को दोषसिद्ध किया। में आरोपी युनूस पिता भूरू खॉं मेवाती, आयु-39 वर्ष निवासी काजीकुऑ ताल, इरफान पिता चॉद खॉ मेवाती, आयु-33 वर्ष, निवासी मनकपुरा ताल, इरफान पिता भूरू खॉ मेवाती, आयु 37 वर्ष निवासी काजीकुआं ताल, अफसार खॉ पिता चॉद खॉ मेवाती, आयु 35 वर्ष निवासी मनकपुरा ताल, निसार पिता चॉद खॉ मेवाती, आयु 37 वर्ष, निवासी मनकपुरा ताल, दिलावर खॉ पिता हुसैन खॉ,आयु 35 वर्ष, निवासी एम.पी.ई.बी. रोड ताल, शहजाद पिता भूरू खॉ मेवाती आयु 43 वर्ष, निवासी काजीकुऑ ताल जिला रतलाम को धारा 307/149 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारवास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदंड व धारा 324/149, 148, 450 भादवि 25 आयुध अधिनियम में 2-2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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