एक वर्ष से प्रताड़ित महिला को कानून के विपरित 3 तलाक
दहेज के लिए करते रहे प्रताड़ित
कालूखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज
हरमुद्दा
पिपलौदा, 19 अक्टूबर। तहसील के ग्राम रियावन में एक वर्ष से प्रताड़ित महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। मामले में कालूखेड़ा पुलिस ने लगभग 2 माह की विवेचना के बाद महिला के पति पर मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण कानून के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
कालूखेड़ा थाना के सहायक उपनिरीक्षक अशोक चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि ग्राम रियावन की 26 वर्षीय अंजुम बी का विवाह कनघट्टी जिला मंदसौर के वाहिद मंसूरी के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति तथा उसका परिवार अंजुम को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे हैं।
कम नहीं हो रही थी पति की प्रताड़ना
पिछले वर्ष दिसंबर में वह अपने मायके ग्राम रियावन आ गई, लेकिन उसके पति की प्रताड़नाएं कम नहीं हो रही थी। समझौते के सारे प्रयास विफल हो चुके थे। पुलिस ने महिला की शिकायत पर विवेचना के बाद दहेज प्रताड़ना का प्रकरण भी दर्ज किया था। इसके लगभग 6 माह बाद पति वाहिद ने लिखित में 3 तलाक दे दिया।
पति को कोई अधिकार नहीं है कि पत्नी की इच्छा के विपरित दे तलाक
इस मामले की विवेचना में पुलिस ने पाया कि यह तीन तलाक कानून के विरूद्ध है तथा पति को कोई अधिकार नहीं है कि पत्नी की इच्छा के विपरित उसे बिना कानूनी कार्रवाई के तलाक दे दिया जाए।
दहेज प्रताड़ना पर गिरफ्तार हो चुका है पति वाहिद
पुलिस के अनुसार अंजुम तथा वाहिद का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था तथा उसके 7 साल की एक लड़की और 4 वर्ष का एक लड़का भी है। दहेज प्रताड़ना के प्रकरण में पुलिस ने आरोपी पति वाहिद को गिरफ्तार किया था तथा प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इसी बीच आरोपी ने महिला को कानून के विपरित तीन तलाक दे दिया। इस पर उसके विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है, मामले में अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।