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आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपी जिला बदर

 5 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेगा प्रवेश

हरमुद्दा
रतलाम, 10 नवंबर। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण एक आरोपी को जिलाबदर करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जारी किए हैं। आरोपी पांच जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

पुलिस थाना माणकचोक अंतर्गत राजेंद्र नगर निवासी मो. रफीक उर्फ़ बिच्छू पिता अब्दुल रहमान को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 1 वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए मो. रफीक उर्फ़ बिच्छू पिता अब्दुल रहमान को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं। आरोपी जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ तथा मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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