आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपियों को किया जिला बदर
पांच जिले की राजस्व सीमाओं में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
हरमुद्दा
रतलाम, 13 नवंबर। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण दो आरोपी को जिलाबदर करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जारी किए हैं। पांच जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
पुलिस थाना नामली अंतर्गत ग्राम गुणावाद निवासी भगत उर्फ भरत पिता सुन्दरलाल जाट को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए भगत उर्फ भरत पिता सुन्दरलाल जाट को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं।
1 वर्ष के लिए जिला बदर
पुलिस थाना कालूखेडा अंतर्गत ग्राम रानीगांव निवासी मुकेश पिता गंगाराम सांसरी को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए मुकेश पिता गंगाराम सांसरी को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं।
5 जिलों की सीमाओं में नहीं कर सकेंगे प्रवेश दोनों आरोपी
दोनों आरोपी जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ तथा मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।