वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे जनहित एवं जन सुरक्षा में तीन आरोपियों को किया जिला बदर -

जनहित एवं जन सुरक्षा में तीन आरोपियों को किया जिला बदर

 समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे आरोपी प्रवेश

हरमुद्दा
रतलाम, 25 नवंबर। जनहित एवं जन सुरक्षा में तीन आरोपी को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने
जिला बदर किया है। 5 जिलों की राजस्व सेवा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिले के थाना बिलपांक क्षेत्र निवासी गोपी उर्फ गोपाल डिंडोर को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

आनंद जिला बदर

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिले के पुलिस थाना जावरा शहर अंतर्गत एक आरोपी को जनहित एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार थाना जावरा शहर अंतर्गत आनंद यादव को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। 

असलम को किया जिला बदर

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जन सुरक्षा के दृष्टिगत एक आरोपी को 1 वर्ष की अवधि के लिए कलेक्टर ने जिला बदर किया है। मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार पुलिस थाना माणकचौक रतलाम अंतर्गत असलम उर्फ गुमड़ी चूड़ीगर को जिला बदर किया है।

तीनों आरोपी नहीं कर सकेंगे प्रवेश

उपरोक्त अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *