आरोपियों को सुनाई सजा : आधी रात को राजा ने खटखटाया दरवाजा और नाबालिग को मिलाने ले गया मदन से, मदन ने किया कई बार दुष्कर्म और हो गई गर्भवती
दुष्कर्मी और साथ देने वाले आरोपी को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड
आखिरकार पिता का शक हुआ सही साबित
हरमुद्दा
रतलाम, 24 दिसंबर। रात करीब 12 बजे राजा घर का दरवाजा खटखटाने लगा तो नाबालिग ने खोला। राजा ने उससे कहा कि मदन बुला रहा है। शादी करने की बात पर कई बार दुष्कर्म करने वाले मदन में फिर खेत पर दुष्कर्म किया, वहीं बाद में राजा ने भी दुष्कर्म करना चाहा लेकिन सफल नहीं हुआ तो मारपीट की। 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी और सह आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार त्यागी ने शुक्रवार को आरोपी मदन पिता सोमा उम्र 25 वर्ष नि. बिलपांक को धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट, धारा 376(2)(आई) भादवि में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रुपए का अर्थदंड एवं धारा 366-क भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं सहयोगी आरोपी राजा उर्फ राजू पिता कचरू मकवाना उम्र 37 वर्ष निवासी बिलपांक को धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 500-500 रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड तथा 11/12 पॉक्सो एक्टा में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट श्रीमती गौतम परमार ने की।
पिता ने लिखाई गुमशुदगी की रिपोर्ट, शक हुआ सही साबित
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि नाबालिग के पिता ने थाना बिलपांक पर बताया कि उसकी 15 वर्षीय बालिका जो रात्रि में घर पर ही सोई थी सुबह जब 6 बजे उसने उठकर देखा तो वह नहीं थी। आस-पास व रिश्तेदारों में पता किया परंतु उसका पता नहीं चला। गांव में रहने वाले मदन पिता सुमा भील की तलाश की तो वह भी घर पर नहीं मिला। शंका जताते हुए कहा कि मदन ही उसकी बेटी को बहलाफुसलाकर भगाकर ले गया।
पिता के साथ थाने आईबा नाबालिग और बताइ पूरी घटना
फरियादी द्वारा दी गई उक्त सूचना पर से थाने पर संदेही मदन के विरूद्ध धारा 363, 366 भादवि में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के अगले दिन 3 जनवरी 2015 को ही नाबालिग माता-पिता के साथ थाने पर आई।
राजा ने खटखटाया दरवाजा और कहा कि बुला रहा है मदन
पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि करीब 12 बजे घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आने पर उसने दरवाजा खोला तो वहां राजा था, राजा ने उससे कहा कि मदन बुला रहा है और ऐसा कहकर राजा उसे मोटर सायकल पर बिठाकर खेत में मदन के पास ले गया और फिर राजा वहां से चला गया।
शादी का झांसा देकर किया कई बार दुष्कर्म
मदन ने उसके साथ पत्नी बनाने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। मदन ने पूर्व में भी उसके साथ कई बार पत्नी बनाने का झांसा देकर दुष्कुर्म किया था फिर मदन वहां से चला गया।
राजा ने की थप्पड़ से मारपीट
उसके बाद राजा खेत पर आया और राजा ने भी उसके साथ संबंध बनाने का दबाव डाला। तब उसने मना कर दिया तो राजा ने उसके साथ मारपीट की और गिरा दिया और वहां से भाग गया। फिर वह अपने घर आई और अपने माता-पिता को घटना बताई।
आरोपियों को माना दोषी और सुनाई सजा
पीडिता द्वारा बताई गई उक्त घटना पर से दुष्कर्म की धाराओं का इजाफा कर नाबालिग का मेडिकल कराया गया। मेडिकल में वह गर्भवती होना पाई गई। आरोपी मदन व राजा उर्फ राजु को 04 जनवरी 2015 को गिरफ्तार कर आरोपी मदन का मेडिकल कराया। आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 363,366,376,34 भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट में विशेष न्यायालय में 3 मार्च 2015 को प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायाधीश ने शुक्रवार को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित माना। आरोपियों को दोषी सिद्ध पाया और सजा सुनाई को दोषसिद्ध किया गया।