मास्क नहीं लगाने वालों के विरूद्ध होगी जुर्माना वसूली की कार्रवाई
कलेक्टर ने जारी किए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश
हरमुद्दा
रतलाम, 6 जनवरी। कोविड-19 के नये वैरिएंट ओमिक्रोन एवं कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने जिले में सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क लगाए घूमने वालों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 144 के तहत जुर्माना वसूली की कार्रवाई करने तथा विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में आदेश जारी किए है।
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम, बचाव तथा नियंत्रण के लिए जिले के सभी नागरिकों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य किया गया है। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे कि मॉस्क का उपयोग नहीं करने वालो के विरूद्ध जुर्माना वसूली कार्रवाई करने के आदेश दिए है। इसी तरह विवाह समारोह आयोजन में मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सेनेटाईजर का उपयोग करते हुए दोनों पक्षो को मिलाकर 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी है। अंतिम संस्कार या उठावना कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगो की उपस्थिति की अनुमति दी गई है।
मॉस्क का उपयोग करना बंधनकारी
सार्वजनिक स्थलों पर मॉस्क का उपयोग करना बंधनकारी किया गया है। सभी अनुविभागीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक होने पर कंटेन्मेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। साथ ही कलेक्टर द्वारा पूर्व में 23 दिसम्बर 2021 को जारी निर्देशो को भी यथावत लागू रखा गया है।
होगी कार्रवाई
आदेश उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।