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प्रशासन की सख्ती : कोरोना प्रोटोकाल उल्लंघन में 8 लोगों पर 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज

 विभिन्न क्षेत्रों में बनाए प्रकरण

हरमुद्दा
रतलाम, 11 जनवरी। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच अब प्रशासन कोरोना प्रोटोकाल के पालन के लिए सख्ती बरतने लगा है। बगैर मास्क के घूमते पाए जाने वालों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के मामले दर्ज किए जा रहे है। स्टेशन रोड पुलिस ने बीती रात आठ व्यक्तियों के खिलाफ कोरोना प्रोटोकाल उल्लंघन के नौ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए।

रविवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी ने मैजिक गाडी में बैठकर पूरे अमले के साथ नगर भ्रमण किया था। इस दौरान जो दुकानदार बिना मास्क के व्यवसाय करते पाए गए थे, उनकी दुकानें सील कर दी गई थी। इस मामले में आठ दुकानदारों के विरुद्ध धारा 144 के उल्लंघन के लिए भादवि की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए है,जबकि उनकी दुकानें अगले दिन यानी सोमवार को खोल दी गई थी।

इन लोगों पर हुआ है प्रकरण दर्ज

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने न्यू रोड स्थित बालाजी रेस्टोरेंट के जीतेन्द्र पिता रामरतन राठोड, लोकेन्द्र टाकीज स्थित गुरुकृपा संचालक गोविन्द पिता महेश शर्मा, न्यूरोड स्थित शिवशंकर मेडीकल स्टोर के हरीश कुमार नागरानी, बेकरी के चेतन पिता रमेश कोठारी, रायल पेन्ट के बन्टी शिवानी, बाल चिकित्सालय के सामने स्थित धर्मवीर आटो गैरेज के संचालक, महूरोड फौव्वारा चौक पर हाजी नसीर एहमद पिता अब्दुल मजीद, पावर हाउस रोड स्थित इण्डियन फैशन के आमिर पिता अलीम शेख और बाबा फूट वियर के गोपाल चौरडिया के खिलाफ धारा 188 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किए है।

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