आरोपी बरी होने की दशा में विशेष प्रकरणों में फरियादी के विरुद्ध धारा 182 तथा 211 अन्तर्गत होगी कार्रवाई

 जिला स्तरीय सतर्कता मानिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न

हरमुद्दा
रतलाम 27 जनवरी। आरोपी बरी होने की दशा में विशेष प्रकरणों में फरियादी के विरुद्ध धारा 182 तथा 211 अन्तर्गत कार्रवाई की जाए। साथ ही जनजातीय कार्य विभाग में समय पर राशि जारी की जाए।

यह निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दिए। गुरुवार को जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के सम्बन्ध में जिले के पुलिस थानावार समीक्षा की गई।

शासकीय सेवा में लेने का रखा प्रस्ताव

बैठक में म.प्र. अजाक्स जिलाध्यक्ष चन्द्रशेखर लश्करी ने ग्राम लूणी तथा ग्राम कलसिया के प्रकरणों में जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र राहत राशि प्रदान करने पर धन्यवाद देते हुए मृतक के नाबालिग पुत्र को 18 वर्ष की आयु होने पर शासकीय सेवा में लेने का प्रस्ताव रखा। कलेक्टर श्री ने कहा कि इंदौर की तर्ज पर ही रतलाम में भी रात्रिकालीन सफाई रात 8.00 से 12.00 बजे तक विशेष संसाधनों के साथ की जा रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की जमीन किसी अन्य वर्ग के नाम दर्ज होने पर कलेक्टर ने जांच का भी आश्वासन दिया।

यह थे मौजूद

बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर एम.एल. आर्य, अति. पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, विशेष लोक अभियोजक अधिकारी नीरज सक्सेना, मण्डल संयोजक श्री ओझा, मुकेश शर्मा, चौपसिंह ठाकुर, सत्येन्द्रसिंह यादव, अजाक थाना प्रभारी निर्भयसिंह भूरिया, अजाक जिला सचिव आर.सी. मईडा, मांगीलाल चौहान, विजय रघुवंशी आदि उपस्थित थे।

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