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आपराधिक प्रवृत्ति के पवन को किया जिला बदर

 5 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेगा प्रवेश

हरमुद्दा
रतलाम 03 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया है।

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत रोड न. 1 न्यू रेलवे कालोनी निवासी हाल मुकाम रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने ग्राम सेजावता निवासी पवन पिता रामचंद्र मीणा को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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