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आपराधिक प्रवृत्ति के राहुल, गफूर, बाबू और रायसिंह को किया जिला बदर

 5 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

हरमुद्दा
रतलाम 12 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने आपराधिक प्रवृत्ति के राहुल, गफूर, बाबू और रायसिंह को जिला बदर किया है। जिला बदर की अवधि के दौरान चारों अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति 5 जिलों की राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना माणकचौक अंतर्गत हिम्मत नगर निवासी राहुल उर्फ (छिल्का) चिंटू पिता राधेश्याम तेली को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

 गफूर शाह

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बडावदा अंतर्गत ग्राम उणी निवासी गफूर पिता याकूब शाह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

 बाबू मुल्तानी

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बडावदा अंतर्गत ग्राम बरखेडाकलां निवासी बाबू पिता बफाती मुल्तानी को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

 रायसिंह जिला बदर

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बडावदा अंतर्गत ग्राम पीर हिंगोरिया निवासी रायसिंह पिता फकीरचंद बागरी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

इन जिलों की राजस्व सेवा में नहीं कर

जिला बदर की अवधि में सभी आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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