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मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को 2 साल की कठोर सजा, लगाया जुर्माना भी, एक आरोपी फरार

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 रिपोर्ट पर हुआ था प्रकरण दर्ज

 एक आरोपी फरार

हरमुद्दा
रतलाम/ जावरा, 10 मार्च। माताजी के मंदिर में चांदी का छत्र और दान पेटी की चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया। एक आरोपी अभी भी फरार है।

फरियादी रामदास पिता उधवदास बैरागी (45) निवासी कांकरवा बालाजी मंदिर परिसर रिंगनोद, जावरा, जिला रतलाम की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 457, 380 भादवि प्रकरण दर्ज किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नमिता बौरासी जावरा, जिला रतलाम ने 6 साल पुराने प्रकरण में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रकाश पिता मिटठू नाथ (27) निवासी चरलिया, थाना- निम्बेहाडा, जिला चित्तोडगढ राजस्थान को सजा सुनाई। धारा 457 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिव मनावरे ने की।

रात को अज्ञात व्यक्ति कर गए चोरी

पैरवीकर्ता श्री मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 01 फरवरी 2015 को कांकरवा बालाजी मंदिर केे महंत फरियादी रामदास ने थाना रिंगनोद पर मंदिर से अज्ञात व्यक्ति रात को माताजी का ढाई सौ ग्राम वजनी चांदी का छत्र बालाजी मंदिर से दान पेटियां ले गया। आसपास तलाश किया तो एक दान पेटी मानसिंह के खेत पर टूटी हुई मिली। फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क. 17/2016 धारा 457, 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। विवेचना के दौरान सूचना के आधार पर आरोपी प्रकाशनाथ व बबलुनाथ को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उनके द्वारा वारदात करना बताया। चुराया गया सामान पुलिस ने आरोपी की निशादेही से जब्त किया। प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपी बबलुनाथ फरार होने से प्रकरण सुरक्षित रखा गया।

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