मामला हिजाब का : 74 दिन से चल रहा घमासान खत्म, कोर्ट का फैसला ‘इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं हिजाब’ स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं

 हाईकोर्ट में हारी लड़कियां

 स्कूल यूनिफार्म पहनना अनिवार्य

 धारा 144 लागू

हरमुद्दा
बेंगलुरु, 15 मार्च। देशभर में हिजाब के मुद्दे को लेकर 74 दिन से चल रहे घमासान का मंगलवार को अंत हो गया। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिसाब इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। अतः सभी लड़कियों को स्कूल यूनिफार्म ही पहनना होगी। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहने की कतई अनुमति नहीं है। फैसला सुनाने से पहले ही राज्य के कुछ जिले तथा क्षेत्र में बतौर एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है।

चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी

देशभर में हिजाब के मुद्दे को लेकर वर्ग विशेष द्वारा काफी कुछ प्रदर्शन किए गए मत दिए गए।  लेकिन ढाई महीने से मुस्लिम लड़कियों द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट में 8 याचिका दायर की थी। मंगलवार को जज श्री अवस्थी ने फैसला सुनाते हो गए दो टूक बात कही की हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है वही छात्राओं को स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। इस बात से वह इनकार नहीं कर सकती।

फैसला सुनाने से पहले इंतजाम

मंगलवार को हिसाब मुद्दे पर फैसला सुनाने से पहले बेंगलुरु समेत पांच जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। किसी को भी प्रदर्शन करने व भीड़ जमा करने की अनुमति नहीं है। दक्षिण कर्नाटक में भी धारा 144 लागू कर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए।

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