मामला लोक सेवक के साथ मारपीट का : चार भाई और मां बेटे को एक एक वर्ष की सजा व जुर्माना
⚫ आरोपियों में पति, पत्नी और बेटा भी शामिल
⚫ बिजली चोरी की आरोपियों ने, जान से मारने की दी धमकी
हरमुद्दा
शाजापुर, 3 सितंबर। बिजली चोरी का प्रकरण बनाने से खफा आरोपियों ने लोक सेवक के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। लोक सेवक की रिपोर्ट पर शासकीय कार्य में बाधा डालने और पंचनामा कागज को फाड़ने का प्रकरण पुलिस ने दर्ज किया। आरोपियों को न्यायाधीश ने 01-01 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही जुर्माने से दंडित किया गया। सजा पाने वालों में चार भाई, एक मां व बेटा शामिल है।
जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि आरोपी प्रवीण शर्मा पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा, उम्र 38 वर्ष, प्रदीप शर्मा पिता लक्ष्मीणनारायण शर्मा, उम्र 42 वर्ष, सुनील शर्मा पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 54 वर्ष, अशोक शर्मा पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 52 वर्ष, गौरव शर्मा पिता सुनील शर्मा उम्र 25 वर्ष, सुमन शर्मा पति सुनील शर्मा उम्र 32 वर्ष निवासीगण वजीरपुरा शाजापुर को धारा 332/149 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
यह हुई थी घटना
जिला मिडिया प्रभारी रायकवार ने बताया कि, फरियादी गौरव दुबे म0प्र0प0क्षे0वि0वि0कं0 शाजापुर शहर में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ थे। वह अपने अधीनस्थ स्टॉफ लाईन सुपरवाईजर एवं लाईनमेन को साथ लेकर 25 अगस्त 2015 की रात्रि में विद्युत चौरी की चेकिंग के लिए वजीरपुरा शाजापुर में गए थे।
बिजली चोरी की थी आरोपियों ने
चैकिंग के दौरान प्रवीण एवं उसके भाइयों के शामिलाती मकान में पास से गुजर रही बिजली की एल.टी. लाईन के नंगे तारों पर दो वायर हरे व लाल डालकर अवैध रूप से बिजली की चोरी करते देखा गया। जिसके फोटो लेकर रात में कार्रवाई नहीं की। अगले दिन 26 अगस्त 2015 को 01:30 बजे मौके पर अमित शर्मा की उपस्थिति में उसके द्वारा मौके के पंचनामा आदि की कार्रवाई की जा रही थी, तभी आरोपियों ने लात घुसो व थप्पड से उसके साथ एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट की। बोले आइंदा अगर बिजली चोरी पकड़ने आए तो जान से खत्म कर देगे।
शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए पंचनामा कागज को फाड़ दिया आरोपियों ने
इस प्रकार से उक्त आरोपियों द्वारा बिजली चोरी पर कार्रवाई करने के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालकर, लोक सेवक के साथ मारपीट की व मौके पर तैयार किये जा रहे पंचनामा आदि भी फाड़ दिए।
आरोपियों को दोषी पाते हुए किया दंडित
घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना कोतवाली पर दर्ज करवाई। जिस पर से थाना कोतवाली द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अनुसंधान पश्चात सक्षम न्यायालय में आरोपियों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी तुलसी मानकर सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला शाजापुर ने की। प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए दंडित किया गया।