स्थानीय परिस्थितियों में शाला समय में कर सकेंगे परिवर्तन
हरमुद्दा
रतलाम 07 जून। ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल में शाला समय में परिवर्तन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए है। उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर को लिखे गए पत्र में निर्देश दिए गए है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि शीतकाल अथवा ग्रीष्मकाल में जिला स्तर पर शाला समय में अनावश्यक परिवर्तन कर दिया जाता है। जिससे विद्यार्थियों का शिक्षण प्रभावित होता है।
राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शीतकाल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम एवं ग्रीष्मकाल में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक होने पर जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा शाला संचालन हेतु समय निर्धारित किया जा सकेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में आयुक्त लोक शिक्षण से सहमति प्राप्त कर जिला कलेक्टर द्वारा शाला संचालन हेतु समय निर्धारित किया जा सकेगा।