पेट्रोल पंप डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई, राशि राजसात करने के आदेश

हरमुद्दा
रतलाम 07 जून। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय कलेक्टर रतलाम द्वारा चार अर्द्ध थोक डीलरों के विरुद्ध आदेश पारित कर प्रतिभूति राशि की 25 प्रतिशत राशि राजसात करने के आदेश दिए गए हैं। राजसात की जाने वाली राशि की कीमत 01 लाख 46 हजार 284 रुपए है।
यह जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि संजय कुमार जितेंद्र कुमार महावीर पेट्रोल पंप पिपलोदा, महेश कुमार समरथमल नांदेचा मैसर्स केशव ऑटोमोबाइल पिपलोदा तथा संगीता पति विनोद पालीवाल मैसर्स पालीवाल फ्यूल्स खारवा कला एवं प्रबंधन विपणन सहकारी संस्था सैलाना के विरुद्ध कार्यवाही कर जप्त राशि राजसात करने के निर्देश दिए गए हैं।

दस्तक अभियान संबंधी टास्क फोर्स की बैठक 8 जून को
रतलाम 07 जून। जिले में दस्तक अभियान का प्रथम चरण 10 जून से 20 जुलाई के मध्य आयोजित किया जाना है। इस संबंध में जिला टास्क फोर्स की बैठक 8 जून को प्रातः 11ः00 बजे कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित की गई है। दस्तक अभियान मध्यप्रदेश शासन का एक नवाचार है। जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में व्याप्त प्रमुख रोगों के नियंत्रण, संभावित मृत्यु के मुख्य कारणों को दृष्टिगत रखते हुए बीमार बच्चों की सक्रीय पहचान एवं बाल मृत्यु में सर्वाधिक गिरावट हेतु साक्ष्य आधारित अन्य गतिविधियों का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित विभागों के साथ वर्ष में दो बार किया जाता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *