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शिक्षा का अधिकार अधिनियम: स्कूलों में बची सीटों के लिए कमजोर बस्तियों में लगाएं कैंप

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हरमुद्दा
रतलाम 10 जून। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत सोमेश मिश्रा ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में कमजोर वर्गों के बच्चों के प्रवेश की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की बस्ती में सुबह व शाम में विशेष कैंप आयोजित कर बच्चों को चिन्हांकित किया जाए जिनको इस अधिनियम का लाभ दिया जाकर प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में दाखिला मिल सकता है। बैठक में अपर कलेक्टर सुश्री निशा डामोर तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में प्रभारी कलेक्टर द्वारा की गई समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जिले में निर्धारित लक्ष्य 4 हजार 200 बच्चों के दाखिले के विरुद्ध 3 हजार 400 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। बची सीटें जिले के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों की है। इस संबंध में विशेष कैंप के लिए प्रभारी कलेक्टर द्वारा एसडीएम तथा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए।
स्कूली बसों का करें सत्यापन
बैठक में प्रभारी कलेक्टर श्री मिश्रा ने शासकीय स्कूलों में कक्षाओं के आरंभ होने के पूर्व रंगाई-पुताई, सफाई, सुनिश्चित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। जिला परिवहन अधिकारी को आगामी 20 जून तक सभी स्कूल बसों का सत्यापन शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
17 जून से पंजीयन
जिले में आगामी दिनों निशक्त जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजन किया जाना है। इस संबंध में प्रभारी कलेक्टर ने शत-प्रतिशत रूप से निशक्त जोड़ो का पंजीयन करवाने के निर्देश दिए। जिले में 17 जून से पंजीयन एवं परिचय सम्मेलन आरंभ होंगे। रतलाम में 19 जून को यह सम्मेलन होगा।

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