चित्तौड़गढ में रतलाम के 3 युवकों सहित 4 लोग डिब्बा अवैध वायदा कारोबार करते गिरफ्तार

हरमुद्दा
रतलाम,14 जून। राजस्थान के  चित्तौड़गढ से पुलिस ने अवैध रूप से डिब्बा (वायदा) कारोबार करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से तीन रतलाम के हैं। आरोपियो से 14 मोबाइल, तीन सीपीयू व दो लैपटॉप, सहित अन्य उपकरण जप्त किए गए हैं।

चित्तौड़गढ एसपी अनिल कयाल के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांधीनगर, मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पीछे सट्टा चल रहा है। इसपर थाना प्रभारी सदर थाना नवनीत बिहारी व्यास ने टीम के साथ गांधीनगर स्थित मकान में छापा मारा। थाना प्रभारी श्री व्यास ने बताया कि मकान के एक कमरे में टेबल पर तीन कंप्यूटर मॉनिटर तथा पास में दो लैपटॉप चालू हालत में पाए गए। चारों आरोपी कंप्यूटर पर काम करते व मोबाइल पर बात करते हुए कुछ हिसाब नोट करते हुए पाए गए। कंप्यूटर स्क्रीन पर आॅनलाइन एनसीडीएक्स वगैरा की वेबसाइट खुली हुई थी तथा उन पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एवं शेयरों के भाव की जानकारी चल रही थी। साथ ही पास में पड़े स्लीप पेड (सौदा बुक) के कागजों पर विभिन्न कंपनियों के इक्विटी एवं शेयरों के की समय के साथ रेट लिखी हुई थी। मौके पर उपस्थित चारों आरोपी चित्तौड़गढ़ निवासी कुसुम कांत पिता रमाकांत शर्मा, रतलाम निवासी सचिन पिता आनंदीलाल चौहान, रतलाम निवासी राहुल पिता नरेंद्र जैन एवं रतलाम निवासी प्रतिक राव पिता रमेश राव पाटील को हिरासत में लिया।
पूछताछ में उन्होंने बताया कि कमोडिटी एवं शेयरों का व्यापार वहां के मालिक संदीप सेठिया द्वारा किया जाना है। वे चारों वेतन पर काम करते थे। हालांकि पुलिस को उनके पास से कोई आॅनलाइन शेयर ट्रेडिंग संबंधी विधिवत लाइसेंस या अधिकृत संस्था से अनुमति बाबत दस्तावेज नहीं मिले। ऐसे में पुलिस ने अवैध रूप से वायदा व्यापार एवं अनधिकृत रूप से शेयर स्टॉक एक्सचेंज चलाने तथा ग्राहकों के साथ अवैध रूप से शेयर बाजार, कमोडिटी, वायदा व सट्टा कर धोखाधड़ी करने पर आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 120 बी आईपीसी, 3/4 आरपीजीओ, 20, 21 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग रेगुलेशन एक्ट, 23(1) सिक्योरिटी कांटेक्ट रेगुलेशन एक्ट व 66 डी आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

 

 

 

 

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