कोर्ट का फैसला : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
⚫ विभिन्न धाराओं में सजा के साथ 5 हजार का अर्थदंड भी
हरमुद्दा
शाजापुर, 29 दिसंबर। नाबालिग को आरोपी पहला फैसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तर्क और सबूत के मद्देनजर न्यायाधीश ने विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹5000 का अर्थदंड भी किया।
जिला मीडिया प्रभारी और एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि, पीडिता के पिता ने 19 सितंबर 2020 को थाना कोतवाली आगर में सूचना दी। उसकी अवयस्क लड़की को आरोपी माखन राव बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की सूचना पर से थाना कोतवाली आगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
पीड़िता ने बताई आपबीती
पीड़िता ने बताया कि आरोपी माखन राव ने उसके साथ गलत काम किया था। अनुसंधान पश्चाात पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुए आरोपी माखन राव को दोषी पाते हुए दण्डित किया गया।
सुनाई सजा
न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर ने आरोपी माखन राव पिता अम्बाराम राव, जाति ढोली आयु 28 वर्ष, निवासी ग्राम नरवल, थाना कोतवाली आगर जिला आगर म.प्र. को भादवि की धारा 366 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदंड , पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड तथा एस.सी.एस.टी. एक्ट की धारा 3(2)(v) सहपठित धारा 376(3) में आजीवन कारावास व 3000 रुपए अर्थदंड तथा 3(2)(VA) सहपठित धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।